भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच नोएडा में रेड अलर्ट तो गाजियाबाद में धारा 163 लागू, DM ने की बैठक

UP Nes: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है. नोएडा में जिला प्रशासन, पुलिस और फायर विभाग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है. शुक्रवार को जिला प्रशासन ने 50 बेड से अधिक क्षमता वाले 62 अस्पतालों के संचालकों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें विषम परिस्थितियों और आपदा के समय रणनीति पर चर्चा हुई.

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फायर, बिल्डिंग कोलैप्स और इवैक्यूएशन जैसे हालातों से निपटने की रणनीति बनाई गई. बैठक में ADM, ACP, CISF के अधिकारी, CMO और CFO मौजूद रहे. सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए कि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट रखें. नोएडा में 50 बेड से अधिक क्षमता वाले कुल 62 अस्पताल हैं, और सभी को इस बैठक में शामिल किया गया.

नोएडा के चीफ फायर ऑफिसर (CFO) प्रदीप कुमार ने कहा, “हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा. अस्पतालों के साथ समन्वय कर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी आपदा के दौरान त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके.” उन्होंने बताया कि फायर, बिल्डिंग कोलैप्स और इवैक्यूएशन जैसे हालातों पर विस्तार से चर्चा हुई, ताकि मरीजों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

नोएडा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं. पुलिस ने सीमाओं पर जांच तेज कर दी है, और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है. फायर विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. इसके अलावा, अस्पतालों को आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग और संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है.

गाजियाबाद में धारा 163 बीएनएसएस लागू

इसके साथ ही गाजियाबाद में धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है और कई इलाके में रेड जोन घोषित हुए हैं. गाजियाबाद पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के तहत वर्तमान में भारत और पाकिस्तान की सेना के मध्य सीमा पर चल रहे तनाव के परिदर्श में सुरक्षा कारणों से विभिन्न उग्रवादी, आतंकवादी, असामाजिक तत्वों के ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून अन्य उड़ने वाली वस्तुओं से आशंकित खतरों से दृष्टिगत ऐसे तत्वों तथा उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रभावी अंकुश लगाना आवश्यक है.

पुलिस उपयुक्त के अनुमति के बिना नहीं होगी फोटोग्राफी

कानून एवं शांति व्यवस्था की गंभीरता एवं तत्कालिकता के दृष्टिगत कमिश्नरेट गाजियाबाद में धारा 163 बीएनएसएस लगाई गई है. थाना क्षेत्र कोतवाली, कवि नगर, लिंक रोड, साहिबाबाद, टीला मोड़, ट्रॉनिका सिटी, लोनी, मुरादनगर मोदीनगर नो ड्रोन क्षेत्र और अस्थाई रेड जोन घोषित किया है. किसी भी राजकीय कार्यालय और अन्य स्थानों पर पुलिस उपयुक्त के अनुमति के बिना कोई फोटोग्राफी नहीं की जाएगी.

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